Exclusive: आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े के खिलाफ बिल्कुल पुख्ता है केस- NCB सूत्र ने किया दावा

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नई दिल्ली. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े रविवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए. सीबीआई ने उनसे कॉर्डेलिया क्रूज से ड्रग्स की जब्ती मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल न करने के एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने से जुड़े आरोपों के सिलसिले में करीब 5 घंटे तक पूछताछ की. इस बीच एनसीबी से जुड़े सूत्रों ने CNN-न्यूज 18 को बताया कि वानखेड़े के खिलाफ सतर्कता जांच “फूलप्रूफ, व्यापक और कई स्तरों पर पुख्ता की गई है’.

एनसीबी के सूत्रों ने पूछा, ‘सभी प्रासंगिक बयान संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किए गए थे. यहां बड़ा सवाल यह है कि वह अपने स्रोतों के जरिये शाहरुख खान और उनके आसपास के लोगों के संपर्क में क्यों थे?’ सूत्रों ने इसके साथ ही पूछा कि ‘गिरफ्तारी के समय आर्यन के आसपास निजी लोगों को क्यों रखा गया था? एक निजी व्यक्ति को घटनाओं की वीडियोग्राफी करने की अनुमति क्यों दी गई.’

‘वानखेड़े ने NCB की बदनामी की’
एनसीबी सूत्रों के मुताबिक, वानखेड़े ने न केवल विभाग की बदनामी की, बल्कि गिरफ्तार आरोपियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया. सूत्रों ने कहा, ‘वानखेड़े ने गिरफ्तारी के सभी नियमों का उल्लंघन किया और जिस तरह से उन्होंने आरोपी के परिवार पर दबाव डाला, वह मानदंडों के खिलाफ था.’ इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कानूनी सलाहकारों सहित कई स्तरों पर सतर्कता रिपोर्ट की जांच की गई. वह सिर्फ खुद को सीबीआई जांच से बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी वानखेड़े रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे. एजेंसी के कार्यालय में प्रवेश करते हुए वानखेड़े ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें ‘न्यायपालिका पर पूरा भरोसा’ है. आर्यन खान को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिलने के बाद एनसीबी की सतर्कता जांच शुरू की गई थी.

वानखेड़े पर ये हैं आरोप
केंद्रीय एजेंसी ने एनसीबी की एक शिकायत पर 11 मई को कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के तहत वानखेड़े और चार अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. हालांकि इस मामले में वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली, जिसने सीबीआई को 22 मई तक उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई ‘दंडात्मक कार्रवाई’ नहीं करने का निर्देश दिया.

प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए वानखेड़े ने हाईकोर्ट के समक्ष आरोप लगाया कि 2021 के मामले में ‘ड्राफ्ट शिकायत’ में आर्यन को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और आर्यन का नाम हटा दिया गया.

शनिवार को भी हुई थी 5 घंटे पूछताछ
इससे पहले शनिवार को भी सीबीआई ने वानखेड़े से पांच घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की. शनिवार को शाम करीब साढ़े चार बजे सीबीआई दरफ्तर से निकलने के बाद वानखेड़े अपने परिवार के सदस्यों के साथ मुंबई में प्रभादेवी स्थित सिद्धिविनायक मंदिर गए.

आर्यन खान को NCB ने 3 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर कथित रूप से ड्रग जब्ती के बाद गिरफ्तार किया था. उन्हें तीन सप्ताह बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, क्योंकि एंटी-ड्रग्स एजेंसी उनके खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही थी.

Tags: CBI, NCB, Sameer Wankhede

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