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नई दिल्ली. लोकसभा सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Loksabha Speaker Om Birla) ने सदन में जवाब देने के उनके निवेदन को मुस्कुरा कर खारिज कर दिया. लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर उनके पत्रों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. राहुल ने ये आरोप लंदन में दिए उनके ‘लोकतंत्र पर हमले’ वाले भाषण को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने के संबंध में लगाए.
राहुल गांधी ने दावा किया कि स्पीकर से यह सवाल करने पर कि उन्हें संसद में बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते और मुझे चाय पर आमंत्रित कर बात आगे बढ़ा दी. वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कहा, “मैं स्पीकर साहब के कक्ष में गया और पूछा कि वह मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह इसकी अनुमति नहीं दे सकते. फिर उन्होंने मुझे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए कहा.”
17 मार्च को राहुल ने भेजा था पहला पत्र
कांग्रेस ने मंगलवार को दूसरा पत्र जारी किया जिसमें 17 मार्च को भेजे गए उनके पहले अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद गांधी ने, स्पीकर से फिर से आग्रह किया कि उन्हें संसद में ‘जवाब देने का अधिकार’ दिया जाए. ये पत्र ऐसे समय में भेजे गए हैं जब राहुल गांधी की लंदन में भारत के लोकतंत्र पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने की भाजपा की और अडानी-हिंडनबर्ग विवाद में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच के लिए विपक्ष की मांग पर संसद में गतिरोध बना हुआ है.
उन्होंने अपने कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण के जरिए विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने के भाजपा के आरोप को ‘हास्यास्पद’ बताते हुए कहा, ‘संसद में दिया गया मेरा भाषण हटा दिया गया था, और बाद में मैंने लोकसभा अध्यक्ष को यह कहते हुए कि संसद में बोलने का यह मेरा अधिकार है और इसके लिए मुझे मौका मिलना चाहिए एक विस्तृत जवाब लिखा था… लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला.
उन्होंने दावा किया कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इससे डरे हुए थे कि वह फिर से सदन में अडाणी मामले पर बोलेंगे.
बता दें केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा.
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Tags: Congress, Lok sabha Speaker Om Birla, Rahul gandhi
FIRST PUBLISHED : March 25, 2023, 15:49 IST
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