It is mandatory to get license for pet dogs in Nainital – News18 हिंदी

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रिपोर्ट- तनुज पाण्डे
नैनीताल. अगर आपने भी कुत्ता पाल रखा है तो ये खबर जरूर पढ़ें. अब कुत्ते का भी लाइसेंस बनवाना होगा. अगर नहीं बनवाया तो बड़ा जुर्माना हो सकता है. फिलहाल ये सख्ती सिर्फ नैनीताल में है. नियम तो अंग्रेजों के समय का है लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है.

उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में पालतू कुत्तों के लाइसेंस बनवाना जरूरी है. नैनीताल नगर पालिका ने लोगों से अपने पालतू कुत्तों के लाइसेंस बनवाने का अनुरोध किया है. साथ ही हिदायत दी है कि अगर लाइसेंस नहीं बनाया, तो चालान ठोक दिया जाएगा. साथ ही मालिक पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.

एक साल में 151 लाइसेंस
नैनीताल नगर पालिका पिछले कई दिनों से लाइसेंस बनाने की मुहिम में जुटा है. इसमें उसे अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है. कार्यालय अधीक्षक शिवराज नेगी ने बताया एक जनवरी से 30 दिसंबर तक एक साल के लिए लाइसेंस बनाया जाता है. बीते वर्ष कुल 151 कुत्तों के लाइसेंस बनाए गए थे. इस वर्ष जनवरी माह में कुल 62 लाइसेंस बनाए जा चुके हैं.

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अंग्रेजों के जमाने का लाइसेंस
नगर पालिका परिषद के ईओ राहुल आनंद ने बताया नगर में पालतू कुत्तों के लाइसेंस बनवाने का नियम अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है. लेकिन इस बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है. उन्होंने बताया कुत्तों के लाइसेंस बनाने के बाद पालिका के पास भी पालतू कुत्तों का रिकॉर्ड रहेगा. ये किसी अनहोनी या कोई घटना से निपटने के लिए भी उपयोगी होगा. साथ ही इस लाइसेंस से कुत्तों के वैक्सिनेशन की जानकारी भी पालिका के पास रहेगी.

खतरनाक कुत्ते के लिए शपथ पत्र
राहुल आनंद ने बताया अगर आपने पिट बुल, अमेरिकन ब्रॉड बिल्लर जैसे आक्रामक कुत्ते पाले हैं, तो इसके लिए आपको पालिका में शपथ पत्र देना होगा. उसके बाद ही आपके कुत्ते का लाइसेंस बनाया जाएगा.

ये दस्तावेज हैं जरूरी
कुत्ते का लाइसेंस बनवाने के लिए कुत्ते का वैक्सिनेशन अनिवार्य है. वैक्सिनेशन कार्ड देखने के बाद ही कुत्ते का लाइसेंस बनाया जाएगा. इसके लिए पालिका ने कैलेंडर वर्ष के हिसाब से एक साल के लिए 500 रुपये फीस तय की है. लाइसेंस एक दिन में बन जाएगा.

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