Gujarat HC Denies Bail To Congress Leader afzal lakhani Accused Of Making FB Posts Against India, Prime Minister ‘देश के प्रति वफादारी जरूरी’, कांग्रेस नेता अफजल लखानी की जमानत अर्जी खारिज, गुजरात हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

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नई दिल्‍ली. गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अफजल लखानी की जमानत की अर्जी खारिज कर दी. अफजल पर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान समर्थित फेसबुक पोस्ट करने और पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है. जमानत की अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस निर्जर एस देसाई की बेंच ने कहा कि भारत में रहने वाले लोगों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए. याचिकाकर्ता ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो एक विशेष समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचा सकती है. इनमें से कुछ पोस्ट बेहद अपमानजनक हैं.

कोर्ट ने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद या नापसंद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दे. इन पोस्ट में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा इतनी अपमानजनक और अभद्र है कि इस कोर्ट के लिए इस आदेश में उनमें से किसी भी पोस्ट को पुन: प्रस्तुत करना संभव नहीं है. इसलिए कोर्ट  को यह लगता है कि आवदेक जो एक भारतीय नागरिक है, उसने समाज की शांति भंग की. हाई कोर्ट ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया ये पोस्ट एजेंडे से प्रेरित हैं. अगर ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जाती है, तो इस बात की संभावना है कि वह फर्जी आईडी बनाकर फिर से इस तरह के अपराध कर सकता है. इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया.

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18 फेसबुक आईडी से चला रहा था एजेंडा
आरोपों के अनुसार, लखानी ने 18 फेसबुक पेज बनाए, जिनमें वह भारत विरोधी पोस्ट बनाता था, जो ऐसी प्रकृति के होते थे, जो समाज में सांप्रदायिक अशांति पैदा कर सकते थे. इस तरह के पोस्ट न केवल प्रधानमंत्री के खिलाफ बल्कि एक विशेष समुदाय को भी टारगेट किए गए थे. यह भी आरोप लगाया गया कि वह पाकिस्तान और अन्य देशों को अंतरराष्ट्रीय कॉल करता था. इसके अलावा, राज्य की ओर से पेश सरकारी वकील ने यह भी कहा कि वह सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी पोस्ट करता था.

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