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नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवीएफ (TVF Web Series) की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ (College Romance) के निर्माताओं और प्रमुख अभिनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इसमें इस्तेमाल की गई भाषा ‘गंदी, अपवित्र और बेहूदा’ है.
जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि सीरीज में इस्तेमाल की गई भाषा युवाओं के दिमाग को विकृत और भ्रष्ट कर देगी. हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने कहा कि विभिन्न एपिसोड में इस्तेमाल की गई भाषा इतनी ज्यादा अश्लील थी कि उनके लिए आसपास के लोगों को चौंकाए बिना अपनी केबिन में सुनना असंभव था. जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि उन्हें अपने चैंबर में ये वेब सीरीज देखने के लिए ईयरफोन लगाने पड़े थे.
‘युवाओं की ऐसी भाषा नहीं हो सकती’
कानूनी मामूलों को रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट ‘बार और बेंच’ ने हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया, ‘कोर्ट को चैंबर में ईयरफोन लगाकर एपिसोड देखना पड़ा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई भाषा इस हद तक गंदी थी कि इसे आसपास के लोगों को चौंकाए बिना सुना नहीं जा सकता था. निश्चित रूप से, यह कोर्ट नोट करता है कि यह वह भाषा नहीं है, जिसे देश के युवा या आम नागरिक बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं और इस भाषा को हमारे देश में अक्सर बोली जाने वाली भाषा नहीं कहा जा सकता है.’
जज ने फैसला सुनाया कि इस मामले में टीवीएफ, इस शो के निदेशक सिमरप्रीत सिंह और अभिनेता अपूर्वा अरोड़ा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में कामुक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) और 67ए (ऐसी सामग्री प्रसारित करना जिसमें यौन रूप से स्पष्ट कार्य शामिल है) के तहत कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी हैं.
जज ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कॉटेन्ट को रेगूलेट करने के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करने पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.
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Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi news, Web Series
FIRST PUBLISHED : March 07, 2023, 20:52 IST
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