आर्यन खान ड्रग केस: रिश्वतखोरी पर आरोपों पर CBI के सवालों ने छुड़ाया समीर वानखेड़े का पसीना, 5 घंटे कड़ी पूछताछ

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हाइलाइट्स

आर्यन खान को ड्रग्स मामले में फंसाने और फिर 25 करोड़ रिश्वत मांगने का है आरोप
आर्यन खान के खिलाफ सबूत न मिलने से चार्जशीट में नहीं आया था नाम
वानखेड़े की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई है 22 मई तक रोक

मुंबई. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कोर्डेलिया क्रूज से मादक पदार्थ की जब्ती और घूस मांगने के मामले मुंबई में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े से शनिवार को पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई. एक अधिकारी के मुताबिक कोर्डेलिया क्रूज से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल नहीं करने की एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये मांगने से जुड़े मामले में वानखेड़े पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश हुए.

अधिकारी ने बताया कि वानखेड़े से पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई. वानखेड़े सीबीआई के बांद्रा-कुर्ला परिसर स्थित कार्यालय में पूर्वाह्न सवा 10 बजे के आसपास पहुंचे. उन्होंने एजेंसी के कार्यालय में जाते समय मीडियाकर्मियों से केवल इतना कहा, ‘‘सत्यमेव जयते.’’ कार्यालय से निकलते समय उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात नहीं की. भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी वानखेड़े को अपराह्न लगभग दो बजे दोपहर के भोजन की अनुमति दी गई. इसके बाद वह सीबीआई कार्यालय लौटे और जांच में शामिल हुए.

आर्यन खान के खिलाफ सबूत न मिलने से चार्जशीट में नहीं आया था नाम
अधिकारी ने कहा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद एजेंसी के सामने यह उनकी पहली पेशी थी. सीबीआई ने वानखेड़े को इस मामले में पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को समन भेजा था, लेकिन वह उस दिन एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए थे. एनसीबी ने आर्यन खान के खिलाफ सबूतों के अभाव के कारण मामले में दाखिल आरोपपत्र में उनका नाम शामिल नहीं किया.

वानखेड़े ने कोर्ट से किया एफआईआर रद्द करने का अनुरोध
सीबीआई ने कथित तौर पर साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ 11 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी. वानखेड़े ने बंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर जबरन वसूली और रिश्वत के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था.

वानखेड़े की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक
बंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया था कि शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई 22 मई तक नहीं की जाए. आर्यन को तीन अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था.

सीबीआई ने किया था आर्यन केस में रिश्वत का खुलासा
हालांकि, मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहने पर बंबई हाईकोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि एनसीबी, मुंबई क्षेत्र को तीन अक्टूबर 2021 में क्रूज जहाज पर कुछ लोगों के पास मादक पदार्थ होने और उनके द्वारा उसका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसके (एनसीबी के) कुछ अधिकारियों ने आरोपियों को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने की साजिश रची.

Tags: CBI, Mumbai News, NCB, Sameer Wankhede

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