कोर्ट कानून के मौलिक ढांचे को न तो बदल सकता है, न नए सिरे से लिख सकता है: केंद्र
[ad_1] नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में कहा कि अदालत न तो कानूनी प्रावधानों को नये सिरे से लिख सकती है, न ही किसी कानून के मूल ढांचे को बदल सकती है, जैसा कि इसके निर्माण के समय कल्पना की गई थी. केंद्र ने न्यायालय से अनुरोध किया कि …
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