मोहित शर्मा
करौली. राजस्थान के डांस क्षेत्र करौली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आए दिन वन्य जीव इंसानों व पालतू मवेशियों पर हमला कर उसे हानि पहुंचाते हैं. वन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्यों तथा उनके बाहरी क्षेत्रों में वन्यजीवों के हमले में जनहानि से लेकर घायल होने और पालतू पशुओं के नुकसान को लिए दिये जाने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की है. पहले वन्यजीवों के हमले में जनहानि होने पर पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाते थे, लेकिन अब इस राशि को विभाग के द्वारा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है.
वन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्यों अथवा उसके बाहर जीवों के द्वारा जनहानि के अलावा पशुधन के घायल या मौत होने पर वर्तमान दरों में भी 25 फीसदी की वृद्धि की गई है. वित्त विभाग की ओर से दरों को संशोधित करने की सहमति जारी कर दी गई है. इस संबंध में वन विभाग शासन सचिव वेंकटेश शर्मा ने आदेश जारी कर संशोधित मुआवजा दरें लागू की हैं. जनहानि होने पर मुआवजे के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र जरूरी होगा.
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वन विभाग के द्वारा किये गये नवीन संशोधन
स्थाई अयोग्य होने पर पहले मुआवजा राशि ढाई लाख रुपये थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के प्रावधान के तहत वित्त विभाग ने तीन लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया है.
पहले वन्यजीव के हमले से जनहानि होने पर चार लाख रुपए की राशि मिलती थी जिसे अब बढ़ाकर पांच लाख रुपया कर दिया गया है. इसी तरह, स्थाई आयोग होने पर दो लाख रुपया की मुआवजा राशि को बढ़ाकर तीन लाख रुपया कर दिया गया है. वहीं, अस्थाई रूप से अयोग्य होने पर 40 हजार रुपए की जगह 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि कर दी है.
वहीं, दूसरी ओर पालतू पशुओं की श्रेणी में भैंस व बैल के मारे जाने पर मुआवजे की राशि 20 हजार रुपया से बढ़ाकर 25 हजार रुपए, गाय के लिए 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपये, गाय और भैंस के बछड़े के लिए चार हजार की जगह 5,000 रुपये, बकरा और बकरी, भेड़ की मौत के लिए 2,000 की जगह अब 3,000 रुपये दिये जाएंगे. साथ ही ऊंट के मारे जाने पर मुआवजा राशि 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये, गधे और खच्चर की राशि 2,000 से बढ़ाकर 3,000 नई मुआवजे की राशि के आधार पर दी जाएगी.
जनहानि और पशु हानि के मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी
उपवन संरक्षक डॉ. रामानंद भाकर ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में वन्यजीवों के द्वारा होने वाली जनहानि और पशु हानि के मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी की गई है. जनहानि होने पर घटना की जानकारी पुलिस व वन अधिकारी को देनी होगी जिसके लिए चिकित्सक का प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण होगा. साथ ही, पशु हानि होने पर घटना के 48 घंटे में सूचना वन विभाग को देनी होगी. मुआवजा दिए जाने की शेष शर्तें पूर्व की तरह ही रहेंगी.
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Tags: Compensation, Forest department, Karauli news, Rajasthan news in hindi
FIRST PUBLISHED : December 23, 2022, 20:23 IST