OPS: राजस्थान में स्वायत्तशाषी संस्थाओं में भी लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, बस करना होगा ये काम

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हाइलाइट्स

अशोक गहलोत सरकार ने जारी किए आदेश
स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कर्मचारियों को दिया विकल्प
सरकार के इस कदम से हजारों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

जयपुर. राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सरकारी उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों और विश्वविद्यालयों समेत अन्य संस्थाओं के सेवानिवृत तथा सेवारत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत जिन उपक्रमों में सीपीएफ और ईपीएफ लागू है वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के संबंध में वित्त विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. इन संस्थाओं के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए 15 जून 2023 तक आवेदन करना होगा ताकि 30 जून 2023 तक जमा की जाने वाली राशि पर देय ब्याज की गणना की जा सके.

राजस्थान सरकार की ओर से लागू की गई ओपीएस की इस सुविधा का नगर निगम, यूआईटी, बिजली कंपनियां, निगम, बोर्ड, सरकारी उपक्रम और विश्वविद्यालयों के सेवारत तथा सेवानिवृत कार्मिकों को फायदा मिलेगा. रिटायर हो चुके कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा लेने के लिए वित्त विभाग से जारी फॉर्मेट को भरकर 15 जून 2023 तक जमा करवाना होगा. वित्त विभाग से जारी आदेशों के अनुसार जिन संस्थाओं में पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलता है उन संस्थाओं को जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन निधि का गठन करना होगा. इन संस्थाओं को पेंशन निधि की राशि राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करवानी होगी.

आपके शहर से (जयपुर)

पुरानी पेंशन के लिए देना होगा विकल्प
ऐसी संस्थाओं के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में भरकर 30 जून तक देना होगा. निर्देशों के अनुसार एक बार दिया गया विकल्प आवेदन अंतिम होगा. अगर निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि वह CPF/EPF का ही मेंबर बना रहना चाहता है. इसके अलावा जिन कार्मिकों को सेवा से हटाया गया है या उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है तो ऐसे कार्मिको को OPS चुनने का अधिकार नहीं होगा. इसके अलावा पारिवारिक पेंशन के लिए जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के तहत पेंशन नियमों में मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित भी विकल्प परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

रिटायर कार्मिकों को 12 फीसदी ब्याज के साथ जमा करवानी होगी राशि
सरकार ने ऑटोनोमस बॉडी में काम करके रिटायर हुए कर्मचारियों जिन्होंने सीपीएएफ/ईपीएफ से एकमुश्त राशि उठा ली है और वे अब पुरानी पेंशन का फायदा लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी विकल्प दिया है. ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लेने के लिए विकल्प फार्म भरकर देना होगा. साथ ही सीपीएफ/ईपीएफ से जो एकमुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद उठाई है. वह पूरी राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ 30 जून तक जमा करवानी होगी.

सीएम गहलोत लगातार केन्द्र से कर रहे हैं OPS लागू करने की मांग
ओपीएस के आर्थिक पहलुओं को लेकर विशेषज्ञों की राय के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मर्तबा विभिन्न मंचों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पूरे देश में ओपीएस लागू कने की मांग कर चुके हैं. राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हो चुकी है. वहीं पंजाब में नोटिफकेशन जारी हो चुका है. इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने भी ओपीएस को लेकर एक कमेटी बना दी है.

Tags: Ashok Gehlot Government, Jaipur news, Pension scheme, Rajasthan news

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