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नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5,551 करोड़ रुपये से ज्यादा के विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन (FEMA) मामले में चीनी मोबाइल फोन विनिर्माता शाओमी, उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और निदेशक समीर बी राव, पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) मनु कुमार जैन को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा है. ईडी की जांच केवल मोबाइल कंपनी तक ही सीमित नहीं है. उसके दायरे में अब तीन विदेशी बैंक भी आ गए हैं. ईडी ने तीन विदेशी बैंकों को भी इस मामले मेकं कारण बताओ नोटिस भेजा है.
वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी. कहा गया, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के निर्णायक प्राधिकरण ने फेमा की धारा 16 के अंतर्गत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके दो अधिकारियों, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और डच बैंक एजी को नोटिस भेजे हैं. बता दें कि ये वही तीन बैंक हैं जिनके माध्यम से शाओमी मोबाइल कंपनी ने टैक्सी से बचने का प्रयास किया. आरोप है कि कंपनी ने कुछ सेवाएं लेने के नाम पर अवैध तरीके से मोटी रकम को विदेशी बैंकों में ट्रांसफर कर दिया.
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तीन गुना तक देना पड़ सकता है जुर्माना
फेमा मामले की जांच पूरी होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है. ऐसे मामले में आरोप साबित होने पर उल्लंघनकर्ता को मुख्य राशि का तीन गुना तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. जांच एजेंसी ने कहा कि शाओमी के साथ जैन और राव को भी यह नोटिस भेज दिया गया है. ईडी ने इससे पहले अवैध धनप्रेषण के मामले में शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त कर लिए थे.
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FIRST PUBLISHED : June 09, 2023, 23:29 IST
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