सत्येंद्र जैन 360 दिन बाद जेल से बाहर तो आएंगे, मगर क्या-क्या नहीं कर सकते, जानें SC की शर्तें

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सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ़्तों के लिए जमानत देते हुए यह भी कहा है क‍ि इस दौरान मीडिया में कोई भी बयान नहीं देंगे. साथ ही मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करानी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है. ईडी ने उनको 30 मई, 2022 को ग‍िरफ्तार क‍िया था. (Photo-sachhikhabar)

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