शिक्षक भर्ती घोटाला: अभिषेक बनर्जी पर 25 लाख रुपये जुर्माने के आदेश पर SC ने लगाई रोक, 10 जुलाई को अगली सुनवाई

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हाइलाइट्स

SC से एजेंसी द्वारा अपने खिलाफ कठोर कार्रवाई न क‍िए जाने का न‍िर्देश देने की गुहार.
CBI ने 20 मई को TMC नेता बनर्जी से करीब 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.

नई द‍िल्‍ली. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने सीबीआई द्वारा हो रही पूछताछ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अभिषेक बनर्जी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अभिषेक बनर्जी ने स्कूल टीचर भर्ती (Teacher Recruitment Scam) मामले में सीबीआई (CBI) द्वारा उनसे पूछताछ किए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी है.

अभिषेक बनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ भाषण दिया था. कोर्ट में कोई मामला नहीं था. स्पीच के आधार पर कलकत्‍ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने जांच का आदेश दे दिया. प्रवर्तन न‍िदेशालय (Enforcement Directorate) के वकील एएसजी एस. वी. राजू ने कहा कि मेरी सलाह है कि जो भी आरोप हैं, उसकी जांच होने दीजिए. कोर्ट ने कहा क‍ि इस मामले को गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनेंगे. अब इस मामले में शीर्ष अदालत 10 जुलाई को सुनवाई करेगी.

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न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश के खिलाफ दाखिल बनर्जी की याचिका को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. उच्च न्यायालय ने 18 मई को बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें अदालत से अपने पिछले आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था. इस आदेश में कहा गया था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी जांच एजेंसी शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर सकती हैं.

पीठ ने कहा क‍ि 10 जुलाई से शुरू हो रहे सप्ताह के लिए इसे पुन: सूचीबद्ध किया जाए. सूचीबद्ध किए जाने की अगली तारीख तक जुर्माना लगाने संबंधी उस आदेश पर रोक रहेगी, जिसे चुनौती दी गई है.

बताते चलें कि अभिषेक बनर्जी का नाम शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में एक आरोपी कुंतल घोष द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में सामने आया था. कुंतल घोष (Kuntal Ghosh) ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियां उन पर भर्ती घोटाले में अभिषेक का नाम लेने का दबाव बना रही हैं.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की तरफ से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए 25 लाख के जुर्माने पर भी रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई (CBI) की ओर से की जा रही जांच पर रोक नहीं लगाई है.

घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने 20 मई को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से करीब 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी. अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई थी क‍ि यह निर्देश द‍िया जाए कि एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए.

Tags: CBI, ED, Supreme Court, Teachers Recruitment Scam, West bengal

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